सगे भाई की हत्या में आजीवन कारावास

देवरिया। खुखुंदू थाना क्षेत्र के ग्राम दोघड़ा में आपसी रंजिश में पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में शनिवार को फैसला आ गया। अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार की अदालत ने हत्यारोपित सगे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
सहायक शासकीय अधिवक्ता महेश्वर प्रसाद ने बताया कि खुखुन्दू थाना क्षेत्र के दोघड़ा निवासी चौधरी 22 मार्च 2016 को अपने घर पर बैठ कर अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे थे, इस बीच उनका भाई झबरू आया और रंजिश में चौधरी को अपशब्द बोलने लगा। जब चौधरी ने विरोध किया तो झबरू पे चाकू मार दी। जिससे गंभीर रूप से वह घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में बेटे राजू की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने झबरु को हत्या व आयुध अधिनियम में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।