देवरिया टाइम्स, लखनऊ: राज्य कर्मचारियों को 31 दिसंबर, 2024 तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा।

मानव संपदा पोर्टल पर विवरण न दर्ज करने वालों को पदोन्नति नहीं मिलेगी। पोर्टल पर विवरण दर्ज करने की सुविधा एक जनवरी से मिलने लगेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि जो कर्मचारी पोर्टल पर ब्योरा नहीं देंगे उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं, आइएएस, आइएफएस व पीसीएस अधिकारियों को स्पैरो पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देना होगा।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्ष को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि 31 जनवरी तक राज्यकर्मियों को अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। ऐसा न करने वाले कर्मियों के संबंध में एक फरवरी व उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में पदोन्नति पर विचार नहीं होगा।

इसके साथ ही संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

आदेश में लिखा है कि मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 की जानकारी एक जनवरी 2025 से अपडेट होने लगेगी। सभी अधिकारियों व कार्यालयों को उनके अधीन कर्मियों को यह कार्य समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जो कर्मी या अधिकारी इसे अपडेट नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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