👉6 करोड़, 8 लाख, 20 हजार रूपये के मामले में 48 दिन बाद, अवर अभियंता, सहायक अभियंता निलंबित, अधिशासी अभियंता पर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू।
#देवरिया PWD के प्रांतीय खंड विभाग ने सरकार के आँखो में धूल झोक कर मार्च महीने में मंगाए थे 6 करोड़ 8 लाख, 20 हजार रूपए, जांच में अवर अभियंता राम गणेश पासवान के बाद सहायक अभियंता सुधीर कुमार निलंबित, अधिशासी अभियंता अनिल कुमार जाटव के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू।
✍️ #लखनऊ, 13 मई 2025: देवरिया जिले में ADB बैक द्वारा सहायता प्राप्त सड़क परियोजना में 608.20 लाख रुपये की अनियमित मांग को लेकर उत्तर प्रदेश शासन ने एक अभियंता को निलंबित किया है, जबकि दूसरे अभियंता पर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।
♦लोक निर्माण विभाग (PWD) के अनुभाग-4 द्वारा जारी दो अलग-अलग आदेशों में बताया गया है कि कप्तानगंज- हाटा- गौरीबाजार- रुद्रपुर मार्ग और रुद्रपुर बाईपास मार्ग के चौड़ीकरण कार्य में नियमों के विरुद्ध दिनांक 20 मार्च 2025 को अवैध रूप से बीएम-15 प्रस्ताव के माध्यम से ₹608.20 लाख की मांग भेजी गई थी, जबकि यह सड़क ADB के स्वामित्व में है।
♦इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाए गए अवर अभियंता राम गणेश पासवान को पहले निलंबित किया गया फिर इसी क्रम में आज मंगलवार को सुधीर कुमार, सहायक अभियंता, प्रांतीय खंड, देवरिया को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम 4(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।और उन्हें प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया है।
👉वहीं, इसी प्रकरण में अनिल कुमार जाटव, अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, देवरिया की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। उनके विरुद्ध नियम 7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की गई है।
🔹 जांच अधिकारी के रूप में मुख्य अभियंता, बस्ती क्षेत्र को नियुक्त किया गया है, जबकि अधीक्षण अभियंता, गोरखपुर वृत्त को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाया गया है।
♦देवरिया टाइम्स की टीम ने 28 मार्च 2025 से लगातार इस मामले की खबर को लिखते हुए, सरकार के पैसे को वापस कराया था, अब जांच पूर्ण के बाद शासन की कार्यवाई तेज हुई है।