#देवरिया जनपद के बरियारपुर थानाध्यक्ष कंचन राय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना के समय थानाध्यक्ष बतौर ट्रेनी दारोगा महाराजगंज कोतवाली में तैनात थीं। यह आदेश अवैध तरीके से मकान जमींदोज किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ड ने दी है। इसके बाद थानाध्यक्ष समेत सभी 26 आरोपियों के विरुद्ध गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।
जिसमे 01- अमरनाथ उपाध्याय तत्कालीन जिलाधिकारी महाराजगंज, 02- कुंज बिहारी अग्रवाल अपर जिलाधिकारी महाराजगंज 03- राजेश जायसवाल तत्कालीन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका महाराजगंज, 04- मणिकांत अग्रवाल कार्य अधीक्षक sow 05- अशोक कनौजिया अधीक्षक अभियंता, 06- दिग्विजय मिश्रा, 07- आरके सिंह स्थानीय अभियंता, 08 देवानंद यादव स्थानीय अभियंता, 09- राकेश कुमार अधिकृत अभियंता, 10-यश के वर्मा टीम लीडर अथॉरिटी इंजिनियर 11- अनु सिंह,सुनील द्विवेदी, 12- एच एन पाल प्रोजेक्ट मैनेजर, 13-संतोष कर्मचारी, 14-आशुतोष शुक्ला, 15- राजन श्रीवास्तव निरीक्षक स्थानीय अभिसूचना, 16- इकाई महराजगं, 17- संतोष सिंह निरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई महाराजगंज, 18- सर्वेश कुमार सिंह शहर कोतवाल महाराजगंज,19- निर्भय कुमार इंस्पेक्टर, 20-एसके सिंह रघुवंशी सब इंस्पेक्टर, 21- नीरज राय नगर चौकी इंचार्ज महाराजगंज, 22- अविनाश त्रिपाठी सब इंस्पेक्टर, 23- जयशंकर मिश्रा सब इंस्पेक्टर, 24- रणविजय सब इंस्पेक्टर, 25- कंचन राय सब इंस्पेक्टर 26-मनीष सिंह सब इंस्पेक्टर समेत अन्य कई अज्ञात लोगो शामिल है
जिनपे पर धारा 147, 166, 167, 323, 504, 506, 427, 452, 342, 336, 355, 420, 467, 468, 471,120-B के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।
आप को बता दें की जनपद महाराजगंज निवासी पत्रकार मनोज टिबडेवाल का पैतृक मकान बिना किसी नोटिस के जिला प्रशासन ने सितंबर 2019 में जमींदोज कर दिया था। इसको लेकर पीड़ित पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर अवैध तरीके से मकान गिराए जाने के मामले में दोषियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही एक माह में आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई से भी सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के आधार पर तत्कालीन डीएम, बरियारपुर थानाध्यक्ष कंचन राय समेत 26 आरोपियों पर महाराजगंज कोतवाली में 30 दिसंबर को मुकदमा दर्ज हुआ है।
वही बरियापुर थानाध्यक्ष की कमान पाने के बाद भी कंचन राय के व्यवहार में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, थाने पर आने जाने वालो को गेट से बाहर रहने की सलाह दी जाती है और साथ ही सरकारी नम्बर भी नहीं उठाती है ना ही किसी मामले में मिडिया को सही जानकारी देती है।
आप को बता दें की देवरिया जनपद में आये नए कप्तान विक्रांत वीर को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में 1 जनवरी 2025 तक जानकारी नहीं थी जब मिडिया के लोग उनसे मिलते हुए इस संदर्भ में वार्ता किये तो उन्हों ने कहां देखता हूँ मै।